अदालत का आदेश नहीं मानते बालू पट्टा धारक

कौशांबी। चायल तहसील क्षेत्र के यमुना नदी के बालू घाट दिया के बालू निकासी के रास्ते को लेकर विवादित प्रकरण पर अदालत ने स्थगन आदेश पारित कर छेकवा गांव में बनाई जा रही सड़क को रोकने का निर्देश दिया लेकिन दबंग बालू पट्टा धारक अदालत का आदेश का पालन नहीं कर सका और अदालत के आदेश का पालन बालू पट्टा धारक से पुलिस भी नहीं करा सकी 



जिससे बालू पट्टा धारक किसानों की भूमि से जबरिया दीया घाट के बगल छेकवा गांव के किसानों की जमीन से रास्ते का निर्माण करा रहे है जिससे किसानों के खेत चौपट हो रहे हैं और किसानों के सामने खेती किसानी चौपट होने से 2 जून रोटी की समस्या उत्पन्न होती दिख रही है किसान अपनी जमीन बचाने को लेकर बार-बार आला अधिकारियों के यहां गुहार लगा रहे हैं लेकिन अदालत से रोक के आदेश होने के बावजूद दबंग बालू पट्टा धारक के अवैध कार्य रुकते नहीं दिख रहे हैं जो व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।