जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद में स्थित होटल/रेस्टोंरेन्ट/क्लब/गेस्ट हाउस आदि में बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाता है। जिसमें कतिपय आयोजकों द्वारा कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले आगन्तुकों/अतिथियों को मदिरापान भी कराया जाता है। इन आयोजन स्थलों में आयोजकों द्वारा बिना ओकेशनल बार लइसंेस प्राप्त किये ही मदिरापान कराया जाता है।
आबकारी नियमों के अनुसार इच्छुक व्यक्ति, होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/गेस्ट हाउस निर्धारित शुल्क जमा कर मदिरा पान करा सकते है। इस सम्बन्ध में सभी होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि बिना ओकेशनल बार लाइसेंस प्राप्त किये मदिरापान न कराये, अन्यथा की स्थिति में होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब/गेस्ट हाउस संचालक के विरूद्ध निरीक्षण के समय पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
बिना ओकेशनल बार लाइसेंस प्राप्त किये मदिरापान न कराये : जिलाधिकारी पुलकित खरे