इलाहाबाद शहर के एक नामी चिकित्सक की बीबी के नाम मंझनपुर तहसील की खतौनी में दर्ज है सैकडो बीघे भूमि।
जल्द ही अपने परिचितो के नाम जमीन को स्थानान्तरित कर जमीदारी अधिनियम से भूमि बचाने की कवायद हुयी तेज।
कौशाम्बी। काम की व्यस्तता के चलते सरकारी नुमाइदे कानून का पालन समय पर नही करा पाते है जिससे भ्रष्ट लोग मौज कर रहे है। 1950 में भूमि व्यवस्था अधिनियम 14 उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत 12 एकड से अधिक कृषि भूमि का स्वामी कोई भी व्यक्ति नही हो सकता है अधिनियम के तहत जमीनदारो पर कार्यवाही करते हुए सरकार ने लोगो की जमीन सीलिंग एक्ट के तहत सरकार के कब्जे में ले ली
मंझनपुर तहसील के अलवारा पाली उपरहार सहित विभिन्न गांव में सैकडो बीघे से अधिक भूमि इलाहाबाद शहर के एक चर्चित चिकित्सक की बीबी की संस्था के नाम दर्ज है। यह भूमि बीते पांच वर्षो के बीच जरिए बैनामा नामातंरण करायी गयी है और इलाहाबाद शहर के चर्चित डाक्टर की बीबी के नाम यह भूमि मंझनपुर तहसील के अभिलेखो में दर्ज है
लेकिन सैकडो बीघे जमीन अभिलेखो में एक व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज होने के बाद भी अभी तक भू स्वामी के विरूद्ध जमीदारी उन्मूलन के तहत तहसील प्रशासन ने कार्यवाही नही की है। जो व्यवस्था पर बडा सवाल है। सूत्र बताते है कि डाक्टर की बीबी द्वारा उक्त जमीनो को जमीदारी विनाश अधिनियम से बचाने के लिए जल्द ही अपने परिचितो के नाम स्थानान्तरण किया जा सकता है। इसलिए इस गम्भीर प्रकरण पर आलाधिकारियो को तत्काल निर्णय लेना होगा।