न्यायालय ने खनन कम्पनी को लौह अयस्क लाने- ले जाने की अनुमति दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने खदान कम्पनी को गोवा की खदानों से वैध रूप से निकाले गए लौह अयस्कों को, रॉयल्टी का भुगतान करने की शर्त पर लाने-ले जाने की गुरुवार को अनुमति दे दी ।


प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने खनन कम्पनी ‘चावगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड’ की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।


फैसले से खनन कम्पनियों को बड़ी राहत मिली है।


शीर्ष अदालत ने अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य में विभिन्न स्थानों पर अनुपयोगी पड़े, पहले से खनन किए गए लौह अयस्कों को लाने - ले जाने की अनुमति दी है।


शीर्ष अदालत ने पहले खनन और लौह अयस्कों के लाने - ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।


पीठ ने खनन कम्पनी को आज से छह महीने के भीतर लौह अयस्कों को लाने -ले जाने की अनुमति दी। इसके लिए शर्त यह है कि उसे अधिकारियों को ‘रॉयल्टी’ अदा करनी होगी और इस संबंध में उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए।