लखनऊ में हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भरेंगे 22 लाख का हर्जाना,13 को नोटिस

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में 19 जनवरी को हिंसा का दौरान तोडफ़ोड़ करने वालों पर सरकार का शिकंजा कस गया है। इस हिंसा के मामले में नुकसान में अपर जिला अधिकारी की कोर्ट ने अभी केवल 13 लोगो पर आरोप तय करते हुए 21 लाख की रिकवरी करने का आदेश जारी किया है। इस केस में बाकी लोगों पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इन सभी 13 लोगों को हर्जाना का राशि जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पहला रिकवरी का आर्डर जारी हुआ है।


नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर को लखनऊ में हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। अभी तक 13 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है, जिनको 21.76 लाख रुपया जमा करना होगा। इसके साथ ही हिंसा के मामले में सात लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस खारिज भी किया गया है। जिनको नोटिस जारी हुआ है, इन लोगों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ तथा आगजनी करने में संलिप्तता है। करीब एक दर्जन गाडिय़ों को आग के हवाले किया गया था, जिनमें टीवी चैनल की ओबी वैन भी थीं। 16 मार्च 2020 तक रिकवरी की धनराशि सभी को मिलकर या एक अकेले को जमा करनी होगी।


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