लॉकडाउन के दौरान समाचार पत्र कर्मयोगी और मीडियाकर्मियों को पास की जरूरत नहीं
पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी नहीं
लखनऊ, 29 मार्च 2020, लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों के शहर में सामाचार संकलन करने और अखबार वितरण पर कोई रोक नहीं है । सरकार ने इसे बीस आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है और सभी प्रदेशों के पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से इसका पालन सुनिश्चत करने को कहा है।
पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय के मुताबिक , लॉकडाउन के दौरान मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है । पत्रकार कहीं पर भी समाचार संकलन के लिए भ्रमण कर सकते हैं। उनके पास अपने अखबार का परिचय पत्र होना चाहिए , अगर कहीं पर कोई पुलिसककर्मी रोकता है तो बस अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इसी तरह समाचार पत्र वितरक भी अपना परिचय पत्र साथ रखें । उनको भी किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है । अखबार के दूसरे कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी यही नियम है, बस सबको अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य है ।
पुलिस आयुक्त ने सभी पत्र वितरकों से आग्रह किया है कि वह बेफिक्र होकर अपना कार्य करें । पुलिस की ओर से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी । प्रिंट मीडिया आवश्यक सेवाओं में सिम्मलित है । प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आवश्यक सेवाओं में रखा गया है और इसके लिए सरकार की ओर से भी आदेश जारी किया जा चुका है ।
पुलिस प्रशासन की ओर से समाचार पत्र वितरकों और मीडियाकर्मियों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा।