लॉकडाउन के दौरान निजी भवन का निर्माण कार्य अनुमन्य नही-अपर जिलाधिकारी

प्रतापगढ़।  अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य ने अवगत कराया है कि कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के तहत शासन के निर्देश के क्रम में सोशल डिस्टेसिंग के अनुपालन की शर्तो के तहत दिनांक 20.04.2020 को जारी अनुमन्य कार्यो यथा एक्सप्रेसवे, हाई-वे, सड़क, सिंचाई परियोजनायें, भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग, नवीकरणीय उर्जा परियोजनायें समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित निर्माण क्षेत्रों जो नगर निकाय की सीमा से बाहर हो। इन अनुमन्य कार्यो में निजी भवन निर्माण कार्य सम्मिलित नही है अर्थात निजी भवन के निर्माण के कार्य लॉकडाउन की अवधि तक प्रतिबन्धित रहेगें।


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