मनी लांड्रिंग मामले में ईडी अदालत का फैसला_

पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सश्रम कारागार, 2 करोड़ का जुर्माना।


रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को ईडी के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई है। एनोस एक्का को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि एनोस एक्का को पीएमएलए की धारा 4 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी l


कोर्ट ने ईडी मामले में एनोस एक्का की जब्‍त की गई संपत्ति का मालिकाना हक केंद्रीय सरकार को देने का भी निर्देश दिया है। ईडी के जज के साथ दोनों पक्षकार ने अपने-अपने आवास से ही ई-डिवाइस से बहस किया। 21 मार्च को अदालत ने एनोस को दोषी करार दिया था। लॉकडाउन के कारण चार बार सजा की तारीख बदलनी पड़ी। एनोस एक्का आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में सजायाफ्ता हैं। सीबीआइ की विशेष अदालत ने बीते 25 फरवरी को उन्‍हें दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। तब से वे बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार होटवार में बंद हैं।