लॉकडाउन 4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं इसके मुताबिक, सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियों बंद रहेंगी प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे सब्जी मंडी (थोक) सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे सब्जी मंडी (रिटेल) दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी।



रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे. स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा.


 


प्राइवेट वाहन


चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और लोग चल पाएंगे. यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी. बाइक सवार अकेले चलेंगे, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी होगी तो अनुमति मिलेगी. थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अलावा दो अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी.



नोएडा-गाजियाबाद



नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खुलेंगे ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने जाने की अनुमति होगी रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा खेल परिसर खोले जा सकेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।


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