निर्धारित MRP से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्रवाई।

लखनऊ। निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्रवाई।


प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर.भूसरेड्डी ने जारी किया निर्देश।


प्रिन्ट रेट से अधिक  भुगतान न करें खरीददार।


एमआरपी से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़े गए तो पहली बार रू-75,000 का देना होगा जुर्माना।


दूसरी बार रू0 पकडे जाने पर 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का होगा जुर्माना।


तीसरी बार पकडे़ जाने पर दुकान का अनुज्ञापन ही होगा निरस्त।


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