शिक्षित बेरोजगार नवयुवक एवं परम्परागत कारीगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का उठाये लाभ

प्रतापगढ़।  जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि गांव में उद्योग स्थापित कर स्वयं का रोजगार उत्पन्न करने एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर शहरी पलायन को रोकने हेतु शासन की मंशा के अनुरूप ‘‘उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड’’ द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पी0एम0ई0जी0पी0) योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 का लक्ष्य शासन से प्राप्त हो चुका है। ऐसे शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/परम्परागत कारीगर जो गांव में उद्योग स्थापित करना चाहते है उनकों बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25.00 लाख तक की परियोजना लागत का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0 जनजाति, पि0जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भू0पू0सैनिक एवं महिला) को 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी आच्छादित है जिसके अन्तर्गत मार्जिनमनी अनुदान एवं स्वयं का अंशदान घटाते हुये अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज की समस्त धनराशि तीन वर्ष की अवधि तक जिला ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र आनलाइन दिनांक 27 मई 2020 तक अपलोड करा सकते है। विशेष जानकारी के लिये कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रतापगढ़ निकट रोडवेज बस स्टैण्ड सिविल लाइन प्रतापगढ़ में किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में आकर प्राप्त कर सकते है।


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