उत्तर प्रदेश में एकल दुकानें खुलेंगी, मुख्य बाजार और मॉल रहेंगे बंद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें दी हैं। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कालोनियों, गलियों और रिहायशी इलाकों की एकल दुकानें सोमवार से खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें भी सुबह 10 से शाम सात बजे तक खुलेंगी। हालांकि नाई की दुकानें, मुख्य बाजार और मॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। यह जानकारी अधिकृत सूत्रो ने दी है 


। उन्होंने बताया कि सभी निजी दफ्तर लॉकडाउन में बंद रहेंगे। कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। हॉट स्पॉट इलाकों में सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।
सरकार ने प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन में औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दे दी है। इन क्षेत्रों में गैर जरूरी सामानों की एकल दुकानें भी खोली जा सकेंगी। निजी कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।


वहीं रक्षा, सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस जेल होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर व आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगी। सभी जोन में निजी, सरकारी कार्यालयों के प्रमुख अपने कार्मिकों से आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करवाएंगे।
50 से अधिक कर्मचारियों वाले निजी प्रतिष्ठानों को कम से कम अपने पांच प्रतिशत कर्मचारियों का रैंडम आधार पर आरटी पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा। उसके बाद 15 दिनों पर पांच प्रतिशत या अधिकतम 10 का परीक्षण कराना होगा।


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