लखनऊ। योगी सरकार ने दो हफ्ते के लिए नई गाइडलाइन की लागू
कल यानी 4 मई 2020 से लागू की जाएगी नई गाइडलाइन।
रेड, ऑरेंज,ग्रीन जोन में बांटा गया प्रदेश को।
कल से सभी जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें।
बिकेगी यूपी में शर्तों के साथ शराब, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकान,सोशल डिस्टेंस का हर हाल में करना होगा पालन।
ग्रीन जोन में बसों का संचालन होगा, 50 फीसदी सीटों के साथ।
रेड जोन में निजी कार्यालय खुलेंगे, 33 फीसदी कार्यक्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय।
ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब सेवाएं को अनुमति, एक ड्राइवर दो यात्रियों को ही अनुमति, जनपद की सीमाओं में ही चलेगी टैक्सी।
रेड जोन में कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य।
कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य।
गुटखा, तम्बाकू पर सख्त प्रतिबंध।
रेड जोन में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
रेड जोन में ईकामर्स गतिविधियों को अनुमति
केवल अति- आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति।
कार्यस्थल में दो पालियों के बीच एक घंटे का होगा अंतर।
प्रत्येक केस की कांटेक्ट मैपिंग की जाएगी, केस का भौगोलिक विस्तार चेक करेंगे।
आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करें लोग।
चिन्हित क्षेत्र की सीमा निर्धारण करना पड़ेगा।
केस मिलने पर 1 किमी को हॉटस्पॉट बनाएं।
400 मीटर से कम का हॉटस्पॉट नहीं।
विमान सेवा को प्रतिबंधित किया गया, यात्री रेल के आवागमन पर प्रतिबंधन।
स्कूल, कॉलेज,कोचिंग सेन्टर पूरी तरह से रहेंगे बन्द।
मनोरंजन पार्क रहेंगे बन्द।
खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रम नहीं,
पूजा स्थलों को किया गया,बन्द।
धारा 144 के अंतर्गत आदेशों का पालन होगा।
गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल के ऊपर के व्यक्ति घर से बिल्कुल न निकलें।