अगले महीने से खुल सकती हैं दिल्ली की अदालतें, रोटेशन में होगा काम


दिल्ली की अदालतें 1 सितंबर से खुल सकती हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए और रोटेशन के आधार पर प्रयोग के तौर पर यह कदम उठाया जाएगा। अदालतों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू करने का एक आधार यह भी रहेगा कि उस समय तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध हो पाती है या नहीं। 


जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी केवल एक-चौथाई लोगों के साथ ही अदालतों का काम शुरू होगा। अदालत का शेष काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रहेगा। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन ने इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी किया है। 
दिल्ली की सभी अदालतें बीते करीब पांच महीने से बंद हैं। 25 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के साथ ही अदालतों में कामकाज बंद कर दिया गया था। हालांकि जून से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम शुरू हो गया था। इसके बाद गठित एक समिति ने अदालतों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बनाई थी। 
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 31 अगस्त तक केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। पहले यह पाबंदी 14 अगस्त तक के लिए लगाई गई थी। हाईकोर्ट की समिति ने कामकाज से जुड़े और भी कई आदेश जारी किए हैं।


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