कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मक्का की खरीद 17 अक्तूबर से 15 जनवरी तक होगी। मक्का खरीद खाद्य विभाग की विपणन शाखा करेगी। अन्य जिलों में आवक को देखते हुए खाद्य आयुक्त खरीद का निर्णय लेंगे।
मक्का क्रय केंद्रों का निर्धारण एवं चयन डीएम इस प्रकार करेंगे कि किसान को अधिक दूरी न तय करनी पडे़। उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मक्का की अच्छी आवक है। मक्का विक्रय से पूर्व किसान का पंजीयन और ऑनलाइन मक्का क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।
किसानों से मक्का खरीद जोतबही, खाता नंबर अंकित कंप्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटो पहचान प्रमाण पत्र और यथासंभव आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। मक्का क्रय केंद्र के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति ई-टेंडरिंग से की जाएगी। मक्का के मूल्य का भुगतान आरटीजीएस या पीएफएमएस से मक्का खरीदने के 72 घंटे में किया जाएगा। चेक से भुगतान नहीं होगा।
इन जिलों में होगी खरीद
मक्का की खरीद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र और हापुड़ में की जाएगी।