बिना मास्क लगाए या बिना मुंह ढके घर से बाहर निकलने पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ। लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 100 रुपए से लेकर 500 रुपए, दूसरी बार 500 से 1000 रुपए जुर्माना लगेगा और उसके बाद हर एक उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि संक्रमण काल के दौरान दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है. दो व्यक्ति अगर यात्रा करते पाए गए तो पहली बार 250 रुपए जुर्माना लगेगा एवं दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।


इसके साथ-साथ लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इसमें एक अपवाद दिया गया है कि अगर दूसरा व्यक्ति या महिला जिसे दोपहिया चलाना नहीं आता है, लेकिन आफिस या आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है तो वह पीछे बैठ सकते हैं. इसके लिए उसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर सफर कर सकेंगे. पीछे बैठने वाले को हेलमेट औऱ मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहली और दूसरी बार 100-100 रुपए और तीसरी बार 500 रुपए जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस इंस्पैक्टर के रैंक का अफसर कर सकेगा।


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