जनपद में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों के संचालन एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिये निर्देश।

जनपद में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों के संचालन एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने दिये निर्देश।



प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डॉ0 रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान जनपद में संचालित होने वाली गतिविधियों एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधिया पूर्णतया निषिद्ध रहेगें। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बन्द रहेगें तथा धार्मिक जुलूस तथा जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन सेवा भी प्रतिबन्धित रहेगी। शहरी क्षेत्रांं में अर्थात नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट काम्पलैक्स एवं मार्केट बन्द रहेगें। शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान) की अनुमति होगी जिसमें आवश्यक, गैर आवश्यक सेवा/वस्तु इत्यादि को भेद नही किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानें आवश्यक एवं गैर आवश्यक को खुलने की अनुमति रहेगी।
  जिलाधिकारी ने बताया है कि टैक्सी/कैप सेवायें केवल 01 ड्राइवर व 02 यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही), केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अनुमन्य होगे। 
  जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेगें, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। कन्टेनमेंट जोन में ओपीडीएस और चिकित्सा क्लिनिकों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी। इन समस्त निर्देशों में सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। 
  जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर विक्री के समय सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन किया जाये। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान का उपयोग निषिद्ध होगा। इनकी विक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट की दूरी सुनिश्चित की जायेगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई-कार्मस गतिविधियों की अनुमति होगी। निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते है, शेष को घर से ही कार्य करने की सुविधा दी जायेगी। समस्त सरकारी कार्यालय में अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेगे। शेष स्टाफ से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जायेगा। यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवायें, आपदा प्रबन्धन और सम्बन्धित सेवायें, एन0आई0सी0, कस्टम, एफ0सी0आई0, एन0सी0सी0, एन0वाई0के0 और नगर पालिका सेवायें बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगें। नागरिक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक स्टाफ को भी पर्याप्त संख्या में लगाया जाये। लॉकडाउन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।