यूपी सरकार ने जारी की लॉक डाउन 4 के लिए गाइडलाइन

लखनऊ। यूपी सरकार ने जारी की लॉक डाउन 4 के लिए गाइडलाइन।


• शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी आवागमन को।छोड़कर बाक़ी पूरी तरह बन्द रहेगा।


• कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी। 


• राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा।


• बाज़ार खोले जाएंगे लेकिन अलग अलग दिनों के हिसाब से, इनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे। 


• ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।


• बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति के साथ शादियां हो सकती हैं, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।


• रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी की अनुमति के साथ मिठाई की दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर नहीं खिलाया जा सकता। 


• स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं।


• निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है। 


• चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को भी अनुमति। 


• नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉट्सपोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।