बेसिक शिक्षा गोरखपुर से पूछा है कि किस अधिकार से रोका शिक्षक का वेतन


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गोरखपुर से पूछा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद किस अधिकार से उन्होंने याची के बकाया वेतन का भुगतान रोक रखा है। कोर्ट ने लेखाधिकारी को 17नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। 


यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सीनियर बेसिक स्कूल झरवा सत्य नारायण गिरी व अन्य की याचिका पर दिया है ।
याची अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा सत्र में परिवर्तन के कारण याची 31मार्च 16को सेवानिवृत्त हुआ।इससे पहले उसे एक जुलाई 15से सेवानिवृत्त मानते हुए कार्य नहीं करने दिया गया था।
कोर्ट के आदेश से सेवा निरंतरता के साथ दुबारा कार्यभार ग्रहण कराया गया। और वेतन भी दिया गया। जुलाई 15से दुबारा कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का वेतन नहीं दिया गया। बी एस ए ने बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।


Popular posts
केरल के पलक्कड़ में रविवार को फुटबॉल मैच शुरू होने से ठीक पहले एक स्टेडियम की अस्थायी दीर्घा गिरने से करीब 50 लोग घायल
Image
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके के विकास कार्य की समीक्षा के लिए शनिवार को अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का किया दौरा
Image
शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने किया राजकीय इंटर कॉलेज में खेल महाकुंभ का उद्घाटन
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में देगा चुनौती
Image
हरिद्वार में 2021 में प्रस्तावित महाकुंभ का स्वरूप भव्य और दिव्य होने का दिया संकेत
Image